Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Sep, 2017 11:49 PM
अपनी ही बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में सत्र न्यायाधीश ने बल्ह के अतर चंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मंडी: अपनी ही बेटी से बलात्कार करने के जुर्म में सत्र न्यायाधीश ने बल्ह के अतर चंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी ही बेटी के साथ कुकृत्य किया और उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। यह घटना वर्ष 2015 की है। घटना के समय लड़की 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। आरोपी ने पहले अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर उसे जान से मारने की भी धमकी दी और सालभर तक उसके साथ यह गंदी हरकत करता रहा। इस केस में 25 गवाहों के बयानों के आधार पर अपराधी को सजा सुनाई गई और साथ में 25,000 रुपए जुर्माना भी किया गया और अन्य कानूनों के अंतर्गत 5,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। अदालत ने ये आदेश दिए कि अगर आरोपी जुर्माना न चुका पाया तो उसे अलग से 6 महीने का और कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी बी.एन. शांडिल ने की।