Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Jul, 2017 01:27 AM
विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन शिमला हिमाचल प्रदेश राजन गुप्ता द्वारा आरोपी अमीनुदीन पुत्र मिसरदीन निवासी मारकंडा माकड़ी पोस्ट ऑफिस जुखाला तहसील सदर जिला बिलासपुर को.....
बिलासपुर: विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन शिमला हिमाचल प्रदेश राजन गुप्ता द्वारा आरोपी अमीनुदीन पुत्र मिसरदीन निवासी मारकंडा माकड़ी पोस्ट ऑफिस जुखाला तहसील सदर जिला बिलासपुर को मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 18 व 20 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है, जिसमें दोषी को उक्त धाराओं के तहत दोषी करार किया गया है। लोक अभियोजक वन आत्मा राम ने बताया कि जुर्माना 40 हजार न अदा करने की सूरत में 1 साल 2 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इस मुकद्दमे की पैरवी आत्मा राम लोक अभियोजक द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि दोषी अमीनुदीन को 22 फरवरी, 2015 को रात करीब 9 बजे मुकाम बिहकलती मशोबरा रोड पर पुलिस स्टेशन ठियोग ने 255 ग्राम चरस व 30 ग्राम अफीम के साथ रंगे हाथ पकड़ा था।