Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Dec, 2017 07:17 PM
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद लगवाल की अदालत ने शुक्रवार को पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में एक तिब्बति युवक की चाकू के वार से हत्या करने के 3.....
धर्मशाला: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शरद लगवाल की अदालत ने शुक्रवार को पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में एक तिब्बति युवक की चाकू के वार से हत्या करने के 3 आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों को न्यायालय ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी कर रहे जिला उप न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने बताया कि मैक्लोडगंज में 30 अक्तूबर 2015 की रात को तिब्बती युवक छोकडाई की 3 युवकों ने मिलकर हत्या कर दी थी।
डिनर कर वापस जा रहा था युवक
तिब्बती युवक इस रात को अपनी महिला मित्र शेरिंग योडन के साथ डिनर कर वापस जा रहे था। इस दौरान 3 युवकों कैलाश निवासी दसालनी (धर्मशाला), महेश कुमार निवासी रावा (धर्मशाला) तथा रिंकू कुमार निवासी धलेड डाकखाना सल्ली तहसील शाहपुर ने छोकडाई तथा शेरिंग योडन का बाइक पर पीछा किया। इस दौरान आरोपियों ने दोनों को सब्जी मंडी के पास पकड़ लिया। इस दौरान तीनों आरोपियों ने छोकडाई के साथ मारपीट शुरू कर दी। हाथापाई के दौरान ही कैलाश ने तिब्बती युवक पर चाकू से वार कर दिया जबकि 2 अन्य आरोपी युवक को ग्रिप तथा हाथों से मारते रहे। मारपीट के दौरान आरोपी कैलाश ने चाकू से तिब्बती युवक पर 3 वार किए थे।
महिला मित्र ने दर्ज करवाया था मामला
गंभीर रूप से घायल हुए तिब्बती युवक को जोनल अस्पताल धर्मशाला पहुंचाया गया जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इस दौरान मृतक तिब्बती युवक की मित्र शेरिंग योडन ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना मैक्लोडगंज में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी युवकों की निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले का चालान कोर्ट में पेश किया, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए गए। आरोपियों पर दोष सिद्ध होने के चलते कोर्ट ने दोषियों को उक्त सजा सुनाई है।