चरस रखने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा, पढ़ें खबर

Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Mar, 2018 01:32 AM

court gave punishment to accused of hashish

जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पद्म सिंह ठाकुर की अदालत ने वीरवार को 400 ग्राम चरस रखने व ले जाने पर आरोपी संजीव कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मांज, डाकघर मुंडखर, तहसील भोरंज को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा...

हमीरपुर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर पद्म सिंह ठाकुर की अदालत ने वीरवार को 400 ग्राम चरस रखने व ले जाने पर आरोपी संजीव कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी मांज, डाकघर मुंडखर, तहसील भोरंज को दोषी करार देते हुए 5 साल की कठोर सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी संजीव कुमार को 1 साल की अतिरिक्त सजा भी होगी।

वर्ष 2015 का है मामला
जिला न्यायवादी सी.एस. भाटिया के अनुसार 28 अक्तूबर, 2015 को विजीलैंस विभाग के एस.आई. राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुकाम झनियारा में नाकाबंदी के दौरान उपरोक्त दोषी संजीव कुमार को कार (नं. एच.पी.-22ए-3555) में हमीरपुर की तरफ से आते हुए चैकिंग हेतु रोकने पर गाड़ी के डैश बोर्ड के अंदर रखे थैले में 400 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था जिसके बाद थाना विजीलैंस हमीरपुर में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुकद्दमा दर्ज हुआ था।

अदालत में पेश किए 11 गवाह 
उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से इस मुकद्दमे में 11 गवाह अदालत में पेश हुए तथा मुकद्दमे की तफ्तीश एस.आई. राजेंद्र कुमार ने की। मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी एन.एस. चौहान द्वारा की गई, जिसके बाद अदालत ने आज आरोपी संजीव कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

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