कोर्ट ने सुनाया फैसला, चरस तस्कर को भुगतनी होगी यह सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 03 Jun, 2017 08:46 PM

court decision  this punishment will be suffered to hashish smuggler

विशेष न्यायाधीश 2 कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्कर के आरोप में दोष तय होने पर दोषी तारा बहादुर पुत्र पटी बहादुर निवासी देविस्थान नेपाल....

कुल्लू: विशेष न्यायाधीश 2 कुल्लू जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्कर के आरोप में दोष तय होने पर दोषी तारा बहादुर पुत्र पटी बहादुर निवासी देविस्थान नेपाल जोकि ओल्ड मनाली के होटल में नौकरी करता है, उसको 1 साल का कारावास तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह जानकारी सरकार की तरफ  से पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने दी। 

आरोपी से बरामद की थी 125 ग्राम चरस
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में पुलिस ने मनाली से दिल्ली जा रही बस को आलू ग्राऊंड ग्रीन टैक्स ऑफिस के समीप जांच के लिए रोका था। जांच के दौरान पुलिस ने उक्त व्यक्ति से 125 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने उसके विरुद्ध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके मामले की जांच पूरी करने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। इस मामले में 17 गवाह अदालत में पेश किए गए, जिनके आधार पर दोषी को उक्त सजा सुनाई गई।

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