Edited By Punjab Kesari, Updated: 03 Jul, 2017 12:07 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को झटका देते हुए...
शिमला/दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को झटका देते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ईडी की एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। वीरभद्र ने मनी लांड्रिंग के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनके खिलाफ ईडी द्वारा दायर किए गए इस मामले को तुरंत रद्द कर दिया जाए। वीरभद्र और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस आरके गौबा के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी जिस पर सोमवार को ये नतीजा सामने आया है।
इस मामले पर टिकी हुई थी हिमाचल के लोगों की नजरें
बताया जाता है कि इस मामले पर हिमाचल के लोगों की नजरें हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 83 वर्षीय कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और पुत्र विक्रमादित्य को पूछताछ के लिए तलब किया था। दरअसल ईडी ने सीबीआई की ओर से आपराधिक शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद सितंबर 2015 को मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ धन शोधन की रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था।
यह है मामला
जांच एजेंसी सिंह और उनके परिजनों पर 2009 से 2011 के बीच आय के ज्ञात स्रोत से अधिक धन इकट्ठा करने के आरोपों की जांच कर रही है। इस दौरान सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री ने अपने और परिजनों के नाम पर एलआईसी की पॉलिसियों के माध्यम से भारी मात्रा में निवेश किया था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वीरभद्र की मुश्किलें फिर बढ़ने वाली हैं।