Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Sep, 2017 03:46 PM
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े इनकम टैक्स मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई टल गई है।
शिमला (विकास): मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जुड़े इनकम टैक्स मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई टल गई है। इस केस की सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। सोमवार को हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जहां दोनों पक्षों के बीच लगभग 2 घंटे तक बहस चली।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न को फिर से असेस करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश को अपील के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सीएम ने यह चुनौती इनकम टैक्स की तरफ से 8 दिसंबर 2016 को पारित किए गए आदेश को लेकर दी है। वीरभद्र ने अदालत से आग्रह किया है कि उनकी आयकर रिटर्न की फिर से असेसमेंट पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने इस साल 20 जनवरी को पारित आदेश में आयकर रिटर्न की फिर से असेसमेंट करने पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन ये जरूर साफ किया था कि आयकर विभाग अपने फैसले के अनुसार आगामी कार्रवाई जारी रख सकता है। साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी आदेश दिए थे कि विभाग की अंतिम कार्रवाई अदालत में दाखिल इस अपील के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। अदालत के सामने अब विभाग का कहना है कि उसने मुख्यमंत्री की आयकर रिटर्न का पुन: असेसमेंट कर लिया है इसलिए चुनौती देने वाली इस अपील में कुछ भी फैसले के लिए नहीं बचता है।