Edited By Updated: 10 Dec, 2016 09:57 PM
अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपी जसवीर पुत्र सुखराम निवासी बबेली डाकघर नसवाल तहसील घुमारवीं को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई।
घुमारवीं: अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा की अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में आरोपी जसवीर पुत्र सुखराम निवासी बबेली डाकघर नसवाल तहसील घुमारवीं को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता प्यार सिंह पुत्र भाग सिंह निवासी कठलग के वकील जगदीश राणा ने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 12 जून, 2010 को 80 हजार रुपए उधार लिए थे तथा इन पैसों को जल्दी ही लौटाने का वायदा किया था लेकिन आरोपी ने उसके पैसे नहीं लौटाए।
शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार उधार के पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने 11 जनवरी, 2011 को 80 हजार रुपए का एक चैक दिया। शिकायतकर्ता ने निर्धारित समय अवधि के उपरांत चैक को अदायगी के लिए बैंक में लगाया लेकिन आरोपी के खाते में पैसे नहीं होने के चलते उपरोक्त चैक बैंक द्वारा बाऊंस कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने 5 मई, 2011 को आरोपी को उसके पैसे लौटाने के बारे में लीगल नोटिस जारी किया।
आरोपी ने नोटिस प्राप्त कर लिया लेकिन शिकायतकर्ता के पैसे नहीं लौटाए। इसके बाद शिकायतकर्ता प्यार सिंह ने अदालत में आरोपी के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट के अधीन एक शिकायत पत्र दाखिल किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास तथा शिकायतकर्ता को 90 हजार रुपए लौटाने के आदेश भी पारित किए।