चरस आरोपी को 5 वर्ष का कारावास

Edited By Updated: 27 Feb, 2017 08:42 PM

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा योगेश जस्वाल की अदालत ने सोमवार को चरस के एक मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी रविंद्र कुमार पुत्र ज्ञान चंद निवासी गांव डिब्बर डाकघर डियूर तहसील सलूणी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए...

चम्बा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चम्बा योगेश जस्वाल की अदालत ने सोमवार को चरस के एक मामले पर अपना निर्णय सुनाते हुए आरोपी रविंद्र कुमार पुत्र ज्ञान चंद निवासी गांव डिब्बर डाकघर डियूर तहसील सलूणी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी अनिल अवस्थी ने की। उप जिला न्यायवादी के अनुसार 5 जनवरी, 2015 को सी.आई.डी. यूनिट की टीम ने सलूणी मार्ग पर धारगला के समीप नाका लगा रखा था। इसी दौरान बरोटी की तरफ से हाथ में बैग लेकर एक व्यक्ति आया। सामने पुलिस टीम को देखकर उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन रविंद्र कुमार अपनी इस गतिविधि को अंजाम देने में सफल नहीं हो सका। 

तलाशी के दौरान 700 ग्राम चरस बरामद की थी
पुलिस टीम ने रविंद्र कुमार का पीछा कर उसे दबोच लिया। पुलिस टीम ने शक के आधार पर जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से साढ़े 700 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने रविंद्र कुमार के खिलाफ चरस तस्करी का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। बाद में ए.एस.आई. राजेश कुमार की अगुवाई में इस मामले को अंजाम दिया गया। औपचारिकताएं पूरी कर चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर किया गया। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रविंद्र कुमार को चरस तस्करी में दोषी पाते हुए 5 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 

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