Edited By Updated: 20 Mar, 2017 08:15 PM
चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए लाल चंद पुत्र गोकुल निवासी गांव लिलेरा तहसील चुराह को विशेष जज-2 चम्बा पारस डोगरा की अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
चम्बा : चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए लाल चंद पुत्र गोकुल निवासी गांव लिलेरा तहसील चुराह को विशेष जज-2 चम्बा पारस डोगरा की अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 3 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी व्यक्ति को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कंवर उदय सिंह ने की। उन्होंने बताया कि यह मामला 13 जून, 2015 का है जब ए.एस.आई. विक्रम सिंह जोकि उस समय पुलिस चौकी नकरोड़ में तैनात थे, ने उस रोज दोपहर साढ़े 3 बजे पंगोला जीरो प्वाइंट के पास नाका लगा रखा था तो सामने से एक व्यक्ति पैदल चला आ रहा था। जैसे ही उसने अपने सामने पुलिस को पाया तो उसने वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम की जैसे ही उसकी इस हरकत पर नजर पड़ी तो उसे तुरंत दबोच लिया गया।
10 गवाहों के साथ फोरैंसिक रिपोर्ट पेश की गई
पुलिस ने जब उक्त व्यक्ति से उसके बारे में पूछताछ की तो उसने अपनी पहचान बताई तो साथ ही पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से पुलिस को आधा किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने चरस को अपने कब्जे में लेकर उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया और मामला अदालत के समक्ष पेश किया। इस मामले में 10 गवाहों के साथ फोरैंसिक रिपोर्ट पेश की गई। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम गवाहों के बयानों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए सोमवार को अपना फैसला सुनाया।