CBI ने कहा, दूसरी FIR में वीरभद्र के खिलाफ पर्याप्त सबूत, आज होगी सुनवाई

Edited By Updated: 07 Dec, 2016 04:55 PM

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आय से अधिक संपत्ति के मामले में सी.बी.आई. ने कहा है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ दूसरी एफ.आई.आर. पर मामला बनता है।

शिमला: आय से अधिक संपत्ति के मामले में सी.बी.आई. ने कहा है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ दूसरी एफ.आई.आर. पर मामला बनता है। सी.बी.आई. का कहना है कि दूसरी एफ.आई.आर. में वीरभद्र सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। सी.बी.आई. ने यह दलील दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दी। इस मामले पर कल भी सुनवाई होगी। सी.बी.आई. ने दलील दी है कि पहली एफ.आई.आर. और दूसरी एफ.आई.आर. की प्रकृति में अंतर यह है कि यह स्वतंत्र जांच है।


सी.बी.आई. ने कहा है कि पहली एफ.आई.आर. में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13ए 1(डी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि दूसरी एफ.आई.आर. में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13ए 1(ई) के तहत दर्ज किया गया है। लिहाजा दोनों एफ.आई.आर. में अंतर बनता है। पहली एफ.आई.आर. में सीधे तौर पर सबूत नहीं थे,इसलिए जांच को बंद करना पड़ा था। लेकिन, दूसरी एफ.आई.आर. में पर्याप्त सबूत है।


इससे पहले वीरभद्र सिंह ने हाईकोर्ट से कहा था पहली एफ.आई.आर. में कोई सबूत सी.बी.आई. को नहीं मिले थे। जब पहली एफ.आई.आर. में कुछ नहीं था तब दूसरी एफ.आई.आर. सी.बी.आई. ने दर्ज क्यों की। दोनों एफ.आई.आर. को वीरभद्र सिंह ने समान प्रकृति का बताया था। मामले की बुधवार को भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।  

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