Edited By Updated: 24 Feb, 2017 01:37 AM
वीरवार को कांगड़ा अतिरिक्त सी.जी.एम. (प्रथम) धीरु ठाकुर की कोर्ट नंबर -1 ने एक अहम फैसले के तहत एक बस चालक को तेज रफ्तारी व लापरवाही से बस चलाने पर 2 साल की सजा
कांगड़ा: वीरवार को कांगड़ा अतिरिक्त सी.जी.एम. (प्रथम) धीरु ठाकुर की कोर्ट नंबर -1 ने एक अहम फैसले के तहत एक बस चालक को तेज रफ्तारी व लापरवाही से बस चलाने पर 2 साल की सजा व जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया। सरकार की ओर से मामले की पैरवी करते हुए सहायक जिला न्यायवादी श्वेता ने बताया कि 23 नवम्बर, 2009 को पठानकोट से मनाली जा रही एक निजी बस अचानक नगरोटा बगवां के पास ठारू में अनियंत्रित होकर बस एक टैलीफोन के खंभे व आम के पेड़ से जा टकराई थी। यह दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि इस दौरान आम का पेड़ टूट गया। इस बस में लगभग 26 सवारियां बैठी थीं, जिसमें लगभग 15 सवारियों को चोटें आईं, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हुए थे।
नगरोटा बगवां थाने में दर्ज हुआ था मामला
नगरोटा बगवां थाना में चालक जोगिंद्र सिंह के खिलाफ धारा 279, 337 व 338 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी चालक इस समय सरकारी बस चला रहा है। गवाहों व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 279 में 6 माह की कैद व 1000 रुपए जुर्माना, धारा 337 में 6 माह की कैद व 500 रुपए जुर्माना व धारा 338 में 2 साल की सजा व 1000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।