रिश्वत कांड: तिलकराज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 03 Jun, 2017 02:15 PM

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घूस लेने के आरोपी और हिमाचल उद्योग विभाग के निलंबित संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा को शनिवार को कोर्ट ने रिश्वत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

चंडीगढ़/सोलन: घूस लेने के आरोपी और हिमाचल उद्योग विभाग के निलंबित संयुक्त निदेशक तिलकराज शर्मा को शनिवार को कोर्ट ने रिश्वत मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके साथ रिमांड पर चल रहे अशोक राणा को भी कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया है। अब दोनों को 17 जून को दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले दोनों ही आरोपी रिमांड पर चल रहे थे। शनिवार को इनका रिमांड खत्म होने से पहले सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। बताया जाता है कि तिलकराज और अशोक को 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।


सब्सिडी पास करने की एवज में घूस मांगने का था आरोप
सीबीआई ने यह कार्रवाई बद्दी स्थित एक फार्मा कंपनी के कंसलटेंट की शिकायत पर की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि तिलकराज और अशोक राणा ने निजी कंपनी से 50 लाख की सब्सिडी पास करने के लिए 10 लाख की घूस की डिमांड की थी। बाद में उसकी प्रार्थना पर 5 लाख के तौर पर पहली किश्त लेने में आरोपी राजी हो गए थे। 

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