सेना में भर्ती के नाम पर खेला यह खेल, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Oct, 2017 10:58 AM

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सेना में भर्ती करवाने का आश्वासन देकर ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई गई।

कांगड़ा: सेना में भर्ती करवाने का आश्वासन देकर ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को 3 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई गई। माननीय अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस बात की जानकारी सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील भूपिन्द्र कटोच ने दी। 


ये है मामला
सरकारी वकील भूपिन्द्र कटोच ने बताया कि प्रेम नाम पुत्र शम्भु राम निवासी सेराथाना ने बताया कि नगरोटा बगवां पुलिस में आकर रिपोर्ट लिखवाई कि राजेन्द्र सिंह गुलेरिया निवासी ठाकुरद्वारा तहसील देहरा ने उसके बेटे को फौज में भर्ती करवाने का आश्वासन देकर उससे 60 हजार रुपए ले गया लेकिन जब उसका बेटा भर्ती नहीं हुआ तो प्रेम नाथ ने उससे पैसे वापस मांगे। इस दौरान राजेंद्र सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्रेम नाथ की शिकायत पर 18 दिसम्बर, 2003 को धोखाधड़ी व जान से मारने का मामला धारा 420 व 506 के तहत दर्ज कर लिया। इस पर कार्रवाई करते हुए सोमवार को माननीय कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरू ठाकुर की अदालत में गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी को धारा 420 में 3 साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माना व धारा 506 में एक साल की सजा सुनाई।  


 

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