Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Dec, 2017 11:30 PM
उच्च न्यायालय ने कुल्लू जिला के पश्चात अब कांगड़ा जिला में नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक व जोनल डायरैक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को अहम आदेश.....
शिमला: उच्च न्यायालय ने कुल्लू जिला के पश्चात अब कांगड़ा जिला में नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश पुलिस महानिदेशक व जोनल डायरैक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ को अहम आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने इन दोनों अधिकारियों को यह आदेश दिए हैं कि वे पुलिस अधीक्षक कांगड़ा व अन्य ड्रग्स पर नियंत्रण लगाने के लिए तैनात अधिकारियों को ज्वाइंट टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश जारी करें।
धर्मकोट में नशाखोरी का धंधा जोरों पर
कोर्ट मित्र की ओर से न्यायालय को बताया गया कि मैक्लोडगंज के नजदीक धर्मकोट में नशाखोरी का धंधा जोरों पर है। इस क्षेत्र में काफी मात्रा में अवैध तरीके से भवन निर्माण किए जा रहे हैं। इस तरह की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। न्यायालय को यह भी बताया गया है कि इस क्षेत्र में होटल मालिकों द्वारा रेव पार्टियों का आयोजन किया जाता है जिसमें काफी मात्रा में विदेशी और वहां के स्थानीय निवासी शामिल होते हैं। न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि इन सारी गतिविधियों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि कुल्लू जिला के कसोल की तरह इस क्षेत्र में भी नशाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा कदम उठाने के लिए निर्देश जारी किए जाएं।
कसोल में 44 होटल बंद
जिलाधीश कुल्लू ने कोर्ट को बताया कि कुल्लू जिला के कसोल में 44 होटलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि कुछ होटल मालिकों द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष अपने पिछले आदेशों में संशोधन करने के लिए आवेदन दायर किया था मगर न्यायालय ने आदेश दिया कि वे सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपने इस बाबत आवेदन दायर करें और सक्षम अधिकारियों को आदेश दिए कि वे 48 घंटे के भीतर उनके बिजली और पानी के कनैक्शन जोडऩे बारे निर्णय लें। मामले पर सुनवाई 4 जनवरी को निर्धारित की गई है।