दांत तोडऩे के आरोपी को 6 साल बाद कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Edited By Updated: 20 Jan, 2017 08:36 PM

accused to break teeth 6 years later court sentenced

मारपीट करके दांत तोडऩे के एक मामले में सी.जे.एम. चम्बा राजेंद्र कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए

चम्बा: मारपीट करके दांत तोडऩे के एक मामले में सी.जे.एम. चम्बा राजेंद्र कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 6 माह की कैद व 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी व्यक्ति को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला न्यायवादी के.एस. जरयाल ने बताया कि 26 मई, 2010 को शिकायतकर्ता जब अपनी गाड़ी लेकर बन्नी माता को जा रहा था तो तुंदा नामक स्थान से करीब 500 मीटर पीछे सुभाष कुमार पुत्र रोशन लाल निवासी गांव तुंदा तहसील भरमौर अपने मवेशियों को लेकर जा रहा था। जब उसने एक छोर से गाड़ी निकालनी चाही तो एक बैल के साथ उसकी गाड़ी लग गई। इस पर सुभाष कुमार ने उसे गालियां दीं। जब उसने उसे ऐसा न करने के लिए कहा तो सुभाष ने उसे तुंदा में बात करने के लिए कहा। 

मुंह पर घूंसा मार तोड़ दिए 2 दांत
जब शिकायतकर्ता तुंदा में गाड़ी को खड़ी कर हाथ धोने लगा तो उसी दौरान सुभाष कुमार भी वहां पहुंच गया। इससे पहले की वह उसके साथ बात कर पाता सुभाष ने उसके मुंह पर जोरदार घूंसा मारा जिससे उसके 2 दांत टूट गए। शिकायतकत्र्ता ने इसकी शिकायत पुलिस थाना भरमौर में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच प्रक्रिया को पूरा करने के बाद चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सुभाष कुमार को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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