Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Nov, 2017 12:38 AM
मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी के भतीजे आकांक्ष की हत्या के मामले में आरोपी हरमेहताब के खिलाफ जिला अदालत ने मंगलवार को आरोप तय कर दिए।
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी के भतीजे आकांक्ष की हत्या के मामले में आरोपी हरमेहताब के खिलाफ जिला अदालत ने मंगलवार को आरोप तय कर दिए। हरमेहताब के खिलाफ केस का ट्रायल हत्या की धारा और 34 आई.पी.सी. के तहत चलेगा। 15 नवम्बर से अदालत में केस का ट्रायल शुरू होगा। वहीं अदालत ने हरमेहताब की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बचाव पक्ष की तरफ से केस में इससे पहले दलील दी गई थी कि केस रोड साइड एक्सीडैंट का है। इसमें हत्या की धारा में आरोप तय न किए जाएं। वहीं अभियोजन पक्ष ने इस पर दलील दी थी कि यह एक इरादतन हत्या का मामला है और इसके मैडीकल सबूत भी हैं कि आकांक्ष को कार से कुचलकर मारा गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को खारिज करते हुए केस को हत्या की धारा और 34 आई.पी.सी. के तहत ही चलाने का आदेश दिया था।
आरोपी जमानत का हकदार नहीं
अदालत में दायर जमानत याचिका में हरमेहताब की तरफ से कहा गया था कि मृतक आकांक्ष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का कारण एक्सीडैंट से उसके सिर पर चोट लगने के कारण हुई है। बचाव पक्ष के अनुसार पी.जी.आई. की रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। इससे साफ है कि उसकी हत्या नहीं हुई है, उसकी मौत रोड एक्सीडैंट के कारण सिर पर चोट लगने से हुई है। बचाव पक्ष ने इसी आधार पर हरमेहताब की जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने हरमेहताब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हरमेहताब मामले में मुख्य आरोपी है। उसने ही कार से टक्कर लगने के बाद कार चला रहे बलराज को फिर से उसे कार से टक्कर मारने की बात कही थी, ऐसे में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।