नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 2 आरोपियों मिली ये सजा, एक भगौड़ा घोषित

Edited By Punjab Kesari, Updated: 13 Jan, 2018 01:55 AM

2 accused gets this punishment during rape with minor girl

उपमंडल धर्मशाला की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला के विशेष न्यायाधीश राजेश तौमर की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी परविंद्र उर्फ पिंकूको 10 वर्ष और राकेश कुमार को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

धर्मशाला: उपमंडल धर्मशाला की एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला के विशेष न्यायाधीश राजेश तौमर की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी परविंद्र उर्फ पिंकूको 10 वर्ष और राकेश कुमार को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना और दूसरे को 75 हजार रुपए जुर्माना किया है। इस मामले में जुर्माना न भरने की सुरत में दोषियों को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी जबकि एक आरोपी लवनीश उर्फ लब्बू के फरार होने पर उसे उद्घोषित अपराधी करार दे दिया गया है, वहीं इस मामले में संलिप्त एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए तथा मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कपिल शर्मा ने की।

यह था मामला 
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि 4 जुलाई, 2014 को पीड़िता अपने घर से बिना बताए ही निकली थी। इसी दिन शाहपुर में पहुंचने पर रात बिताने के लिए रेहलू गांव में गई। इस दौरान उसे दोषी राकेश कुमार मिला, जिसने खोली खड्ड में ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अगले दिन पीड़िता को दूसरा दोषी परविंद्र उर्फ पिंकू व राकेश कुमार द्रमण जाते समय रास्ते में मिले। इस दौरान परविंद्र ने पीड़िता के साथ ट्रक के अंदर दुष्कर्म किया था। उसी ट्रक में दोषी लवनीश उर्फ लब्बू ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज करवाया गया था।  

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