Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Mar, 2018 12:45 PM
खनन विभाग द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए चिन्हित स्थानों की नीलामी की जा रही है, जिसके चलते अप्रैल माह में 13 चिन्हित खनन स्थानों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने उच्चाधिकारियों को नीलामी प्रस्ताव भेज दिया है, जिसके बाद अब इन खनन स्थानों की...
मंडी: खनन विभाग द्वारा अवैध खनन को रोकने के लिए चिन्हित स्थानों की नीलामी की जा रही है, जिसके चलते अप्रैल माह में 13 चिन्हित खनन स्थानों की नीलामी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने उच्चाधिकारियों को नीलामी प्रस्ताव भेज दिया है, जिसके बाद अब इन खनन स्थानों की नीलामी करवाई जाएगी। बता दें कि जिला भर में खनन पट्टों की नीलामी करवाई जा रही है, जिसके चलते चुल्ला में 2, पंडोह में 4, बल्ह में 5 व करसोग में 2 खनन स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां अब विभाग इन स्थानों की नीलामी करवाएगा। इससे पहले विभाग द्वारा 26 खनन स्थानों की नीलामी करवाई गई है।
पर्यावरण क्लीयरैंस लेना जरूरी
नीलामी के बाद ठेकेदार को विभाग द्वारा पर्यावरण क्लीयरैंस लेना आवश्यक है, जिसके बाद ही वह वहां पर खनन कर सकेगा। इसके लिए विभाग द्वारा पर्यावरण क्लीयरैंस व फोरैस्ट क्लीयरैंस लेना आवश्यक किया गया है ताकि खनन के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए विभाग द्वारा कमेटी गठित की गई है, जहां से संबंधित ठेकेदार पर्यावरण क्लीयरैंस ले सकते हैं।
15 साल के लिए मिलेगा खनन पट्टा
नीलामी के बाद ठेकेदार को खनन पट्टा 15 साल के लिए दिया जाएगा, जिसके तहत वहां पर ठेकेदार खनन कर सकेगा।