चरस रखने का आरोपी पहुंचा जेल, कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 25 May, 2017 10:04 PM

hashish accused reached in jail  court sentenced to so many years

वीरवार को विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा ने चरस सहित धरे गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

चम्बा: वीरवार को विशेष न्यायाधीश पारस डोगरा ने चरस सहित धरे गए आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी व्यक्ति को अढ़ाई वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार 6 जून, 2012 को तीसा पुलिस की एक टीम नकरोड़ में गश्त के दौरान रात करीब डेढ़ बजे बैरा-स्यूल खड्ड के पास चाहला गांव की तरफ से आ रहे 2 व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका तो उन्होंने अपनी पहचान बताई। 

आरोपी के बैग से मिली थी 1 किलो 100 ग्राम चरस
जब पुलिस ने जुगल किशोर पुत्र पृथ्वीराज निवासी नम्बर-बी-6-869 मोहल्ला शाह सिकंदर नजदीक देवी तालाब जालंधर के पास मौजूद बैग की शंका होने पर तलाशी ली तो उसमें 1 किलो 100 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद मामले का चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम साक्ष्यों व 11 गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए उक्त व्यक्ति को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। यह जानकारी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने दी।

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