बाप व बेटे को हुई 7 वर्ष की कैद

Edited By Updated: 24 Oct, 2016 07:05 PM

chamba father son imprisoned

सोमवार को चम्बा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चम्बा पारस डोगरा की अदालत ने एक मामले में बाप व बेटे को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए प्रति दोषी को जुर्माना किया है।

चम्बा : सोमवार को चम्बा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चम्बा पारस डोगरा की अदालत ने एक मामले में बाप व बेटे को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए प्रति दोषी को जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत सुनाई है। मामले की पैरवी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। उन्होंने अदालत के इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 8 अपै्रल, 2014 का है।


शिकायतकत्र्ता भगत राम ने पुलिस में अपनी शिकायत में कहा था कि उसका भाई रतन चंद खेत में काम करने के लिए कालू नामक मजदूर को लेकर उस रोज आया था और अभी उन्होंने कुछ ही पत्थर इकट्ठा किए थे कि वहां पर शक्ति प्रसाद पुत्र माधो राम निवासी गांव मनगुआ वहां आ धमका और वह गाली-गलौच करने लगा तो साथ ही वह रतन चंद के साथ मारपीट करने लगा। उसी समय वहां पर शक्ति प्रसाद का बेटा केशव भी आ पहुंचा। शक्ति प्रसाद ने रतन चंद के गुप्तांग को पकड़ लिया और जोर से दबा दिया।

रतन चंद ने खुद को शक्ति प्रसाद के चंगुल से छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन शक्ति प्रसाद ने इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि रतन चंद की वहीं मौत हो गई। इस घटना के बारे में पुलिस थाना चम्बा में शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने अपनी जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े तमाम गवाहों व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शक्ति प्रसाद व उसके बेटे केशव को दोषी करार देते हुए उन्हें सजा व जुर्माने की सजा सुनाई।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!