यहां बिना लाइसैंस पटाखे बेचे तो होगी कार्रवाई

Edited By Updated: 21 Oct, 2016 12:31 AM

without license sell fireworks action

30 अक्तूबर को मनाए जाने वाले दीवाली उत्सव के दौरान जिला में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए डीसी बिलासपुर द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए....

बिलासपुर: 30 अक्तूबर को मनाए जाने वाले दीवाली उत्सव के दौरान जिला में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए डीसी बिलासपुर द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए इस संदर्भ में एडीएम बिलासपुर डा. चांद प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में वीरवार को एसडीएम सदर व घुमारवीं, अग्निशमन अधिकारी व व्यापार मंडल तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।


बैठक में पटाखों की थोक-परचून बिक्री के अतिरिक्त लाइसैंस बनाने, पटाखे बेचने के स्थानों के चयन तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के उपरांत इन मुद्दों पर सहमति बनाई गई। एसडीएम ने कहा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा दुकानदारों को पटाखों की थोक व परचून बिक्री के लिए संबंधित एसडीएम से लाइसैंस लेना अनिवार्य होगा यदि कोई भी दुकानदार बिना लाइसैंस के पटाखे बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ  सख्त कार्रवाई करते हुए चालान व सामान भी जब्त किया जाएगा।

एसडीएम ने कहा कि सभी दुकानदारों को मेड इन इंडिया का सामान खरीदने व बेचने की हिदायतें दी गई तथा दीवाली उत्सव समाप्त होने तक संबंधित एसडीएम को समय-समय पर पुलिस अधिकारियों के सहयोग से औचक निरीक्षण करने, चालान करने व सामान जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया है कि वे प्रदूषण रहित दीवाली मनाएं व पर्व के दौरान किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन व पुलिस का सहयोग करें।

इस अवसर पर एसडीएम घुमारवीं आदित्य नेगी, अग्निशमन अधिकारी बीपी डोगरा, अधीक्षक एसडीएम सदर प्रदीप कुमार सोनी, अध्यक्ष व्यापार मंडल सुनील गुप्ता, शेखर डोगरा डोगरा ट्रेडर्ज व मुनीलाल महावीर ट्रेडर्ज सहित पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

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